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नई जीएसटी दरों से राहत का पैगाम

चीनी और मिठाइयाँ: रिफाइंड चीनी, चीनी की चाशनी और टॉफ़ी व कैंडी जैसी मिठाइयाँ 5 प्रतिशत के स्लैब में आ गई हैं।

 नई जीएसटी दरों से मध्यवर्गीय परिवारों को राहत,5% और 18% की नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से लागू होंगी –

अतुल सचदेवा सीनियर जर्नलिस्ट,

नयी दिल्ली दिनांक – 4 सितंबर 2025 .भारत में अब मध्यवर्गीय परिवारों को सरकार ने GST कम करके राहत मिलेगी ।मक्खन, घी, पनीर और चीज़ पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत या कुछ मामलों में शून्य हो गई है।

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मुख्य खाद्य पदार्थ: माल्ट, स्टार्च, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्कुट और यहाँ तक कि चॉकलेट और कोको उत्पादों पर भी कर की दर 12-18 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो जाएगी। जिससे मध्यवर्गीय परिवारों को जरूर राहत मिलेगी।

सूखे मेवे और मेवे: बादाम, पिस्ता, हेज़लनट, काजू और खजूर, जिन पर पहले 12 प्रतिशत कर लगता था, अब केवल 5 प्रतिशत कर लगेगा।

चीनी और मिठाइयाँ: रिफाइंड चीनी, चीनी की चाशनी और टॉफ़ी व कैंडी जैसी मिठाइयाँ 5 प्रतिशत के स्लैब में आ गई हैं।

अन्य पैकेज्ड खाद्य पदार्थ: वनस्पति तेल, पशु वसा, खाद्य स्प्रेड, सॉसेज, मांस से बने व्यंजन, मछली उत्पाद और माल्ट एक्सट्रेक्ट-आधारित पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर कर की दर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

नमकीन, भुजिया, मिक्सचर, चबेना और इसी तरह के खाने के लिए तैयार (भुने हुए चने को छोड़कर), पहले से पैक और लेबल लगे खाद्य पदार्थों पर कर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

प्राकृतिक या कृत्रिम खनिज जल ,वातित जल सहित, जिनमें अतिरिक्त चीनी या अन्य मीठा पदार्थ नहीं है, और न ही स्वादयुक्त हैं, जल पर कर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

कृषि और उर्वरक

उर्वरक पर कर की दर 12 प्रतिशत/18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

बीज और फसल पोषक तत्वों सहित चुनिंदा कृषि आदानों पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है।

स्वास्थ्य सेवा

जीवन रक्षक दवाओं, स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों और कुछ चिकित्सा उपकरणों पर कर की दर 12 प्रतिशत/18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत या शून्य कर दी गई है।

उपभोक्ता वस्तुएँ

चुनिंदा विद्युत उपकरणों जैसी प्रारंभिक और व्यापक उपयोग वाली वस्तुओं पर कर की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी गई है।

जूते और वस्त्र पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है, जिससे बड़े पैमाने पर बिकने वाले उत्पादों की लागत कम हो गई है।

इसने सिगार, सिगार, सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों (इनके विकल्प सहित) पर कर को 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है।

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