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पटियाला हाउस कोर्ट से मिला आठ साल बाद इंसाफ,

एपीसीआर के अनुसार, यह मामला उसके इस संकल्प को दर्शाता है कि वह उन लोगों के साथ खड़ी रहेगी जो लंबे समय तक अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए संघर्ष करते हैं और जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है।

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आठ साल बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से मिला इंसाफ, यूएपीए केस में एपीसीआर के प्रयासों से दो आरोपी बाइज्जत बरी

AIN/Correspondent

नई दिल्ली, 19 मार्च 2026:एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स (APCR) के प्रयासों से एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कानूनी सफलता हासिल हुई है। नई दिल्ली के स्पेशल सेल में दर्ज एफआईआर नंबर 106/2018 में पटियाला हाउस कोर्ट ने जमशेद ज़हूर पाल और परवेज़ राशिद लोन को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है। यह फैसला न सिर्फ एक लंबी और धैर्यपूर्ण कानूनी लड़ाई नतीजा है, बल्कि आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत दर्ज मामलों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मिसाल भी स्थापित करता है।

यह मामला वर्ष 2018 में उस समय दर्ज किया गया था जब दोनों आरोपियों को 7 सितंबर को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला के पास से गिरफ्तार किया गया था। उन पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और आर्म्स एक्ट के तहत आतंकवाद से संबंध और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। गिरफ्तारी के बाद दोनों लगभग आठ वर्षों तक जेल में ही रहे, इस दौरान मुकदमे की प्रक्रिया असामान्य रूप से विलंबित भी रही।

अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, इस मामले में आरोप तय करने में भी लंबा समय लगा और अप्रैल 2022 में जाकर चार्ज फ्रेम किए गए। इसके अलावा, 2024 तक दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत याचिकाएं खारिज किए जाने के कारण दोनों आरोपी लगातार हिरासत में रहे, जिससे उनकी कैद की अवधि और लंबी हो गई। हालांकि, लंबी सुनवाई और साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियोजन पक्ष अपने दावों के समर्थन में कोई ठोस, विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत करने में पूरी तरह विफल रहा। जिसके बाद, दोनों आरोपियों को अदालत से बाइज्जत बरी कर दिया गया।

एपीसीआर की कानूनी टीम ने इस मामले को लगातार गंभीरता, दक्षता और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया। संगठन के राष्ट्रीय सचिव नदीम खान ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह एक बड़ी कानूनी जीत जरूर है, लेकिन इसकी मानवीय कीमत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार, “आज इन व्यक्तियों से आतंकवाद का लेबल हट गया है, लेकिन उनकी जिंदगी के आठ कीमती वर्ष नष्ट हो चुके हैं। यह मामला इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि किस प्रकार निराधार आरोप किसी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह तबाह कर सकते हैं।”

एपीसीआर के महासचिव मलिक मुतासिम ने भी इस अवसर पर कहा कि यह मामला एक खतरनाक प्रवृत्ति की ओर संकेत करता है, जहां यूएपीए जैसे असाधारण कानूनों का उपयोग इस तरह किया जा रहा है कि मूल कानूनी मानकों को पीछे छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा, “हमारी टीम ने इन व्यक्तियों का साथ उस समय दिया जब समाज उन्हें दोषी मान चुका था, और आज का फैसला इस बात का प्रमाण है कि न्याय के लिए साक्ष्यों का महत्व सर्वोपरि है।”

यह निर्णय न केवल संबंधित व्यक्तियों के लिए न्याय की प्राप्ति है, बल्कि इससे व्यापक कानूनी और सामाजिक प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं। विशेष रूप से, यह मामला इस आवश्यकता को रेखांकित करता है कि आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता, सावधानी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। विशेषज्ञों के अनुसार, ऐसे मामलों में लंबी हिरासत और कमजोर साक्ष्य न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके लिए प्रभावी सुधार और मजबूत सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।

इसके अलावा, यह फैसला अदालतों की उस मूल जिम्मेदारी को भी उजागर करता है कि वे संवेदनशील मामलों में भी निष्पक्षता और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लें, चाहे उन पर कितना भी सामाजिक या राजनीतिक दबाव क्यों न हो। इस संदर्भ में, यह फैसला भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायिक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।

एपीसीआर के अनुसार, यह मामला उसके इस संकल्प को दर्शाता है कि वह उन लोगों के साथ खड़ी रहेगी जो लंबे समय तक अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए संघर्ष करते हैं और जिनकी आवाज अक्सर दबा दी जाती है। संगठन ने यह भी दोहराया कि वह आगे भी न्याय, संवैधानिक अधिकारों और कानूनी पारदर्शिता के लिए अपने प्रयास जारी रखेगा।

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